
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया था कि नया SIM कार्ड या नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए आधार नंबर या आधार कार्ड जरूरी नहीं है. हालांकि, अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को सूचित किया है कि वह नए सिम कार्ड रजिस्ट्रेशन के लिए वर्चुअल आईडी (आधार e-KYC) और लिमिटेड KYC प्रोसेस को करें. यह प्रक्रिया मौजूदा मोबाइल ग्राहकों के री-वैरिफिकेशन पर भी लागू होगी. यह नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा. ध्यान देने वाली बात ये है कि वर्चुअल आईडी और लिमिटेड eKYC दोनों ही आधार की व्यवस्था का हिस्सा हैं. सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें लोगों के आधार नंबर का साझा नहीं किया जाता है.
from Latest News एसेसरीज़ News18 हिंदी https://ift.tt/2HOglle
No comments